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बिहार में अपार्टमेंट प्रबंधन अनिवार्य, भूमि विवाद में पुलिस दखल सीमित: उपमुख्यमंत्री विजय

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बिहार विधान परिषद में आज उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपार्टमेंट प्रबंधन और भूमि विवाद से जुड़े नए निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब राज्य के सभी अपार्टमेंट में रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी या प्रबंधन समिति का गठन अनिवार्य होगा। इससे अपार्टमेंट में रखरखाव, सुरक्षा और निवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि समिति के बिना अपार्टमेंट में विवाद बढ़ते हैं और बिल्डरों की मनमानी का खतरा रहता है।साथ ही भूमि विवाद मामलों में पुलिस का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप अब सीमित होगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस का मुख्य काम कानून-व्यवस्था बनाए रखना है, न कि निजी जमीन विवादों का निपटारा करना। दाखिल-खारिज, सीमांकन और अन्य तकनीकी कार्य अब केवल राजस्व अधिकारियों की देखरेख में होंगे। यह कदम उन मामलों को रोकने के लिए उठाया गया है जिसमें पुलिस पर भू-माफियाओं के साथ मिलीभगत का आरोप लगता रहा है।विधान परिषद में डॉ. समीर सिंह के जमीन से जुड़े मामले पर भी चर्चा हुई। उन्हें जान से मारने की धमकी मिलने की शिकायत के बाद सरकार ने कमिश्नर और डीएम को दस दिनों में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। उपमुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि कानून का राज सुनिश्चित किया जाएगा और समीर सिंह को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। इन आदेशों के लागू होने से अपार्टमेंट प्रबंधन सशक्त होगा और भूमि विवाद मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी, जबकि पुलिस का दखल केवल आवश्यक कानूनी सीमाओं तक सीमित रहेगा।

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